इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत: विवादित बयान पर FIR की मांग वाली याचिका खारिज
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 1 मई 2026
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने 8 अप्रैल को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।
याचिका में FIR दर्ज करने की थी मांग
यह याचिका सिमरन गुप्ता नाम की महिला द्वारा दायर की गई थी, जिसमें राहुल गांधी के एक कथित विवादित बयान को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इससे पहले संभल की निचली अदालत भी इस मांग को खारिज कर चुकी थी।
हाई कोर्ट ने याचिका को किया खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया।
क्या था विवादित बयान
मामला राहुल गांधी द्वारा 2025 में दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने भाजपा, आरएसएस और केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई की बात कही थी। याचिकाकर्ता ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
फिलहाल राहत, मामला खत्म
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी को इस मामले में फिलहाल राहत मिल गई है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग खारिज हो गई है।
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