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DJ बजाया तो भरना पड़ेगा ₹50 हजार! मोहर्रम-उर्स को लेकर वक्फ बोर्ड का आदेश

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रायपुर, 12 जून 2026

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मोहर्रम, उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने प्रदेश की सभी ताजिया, दरगाह, उर्स, मुतवल्लियान और इंतेजामिया कमेटियों से अपील की है कि धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन केवल कुरान, हदीस और शरीयत के अनुसार किया जाए।

जारी निर्देशों के मुताबिक DJ, धुमाल, बैंड-बाजा, नाच-गाना, आतिशबाजी और अन्य गैर-शरीयत गतिविधियों की किसी भी धार्मिक आयोजन में अनुमति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि धार्मिक आयोजनों की गरिमा और पवित्रता बनाए रखना सभी संबंधित समितियों की जिम्मेदारी है।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी जुलूस, उर्स या धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिबंधित गतिविधियां पाई जाती हैं तो संबंधित समिति और जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में समिति की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है।

50 हजार रुपये तक का जुर्माना

वक्फ बोर्ड के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वाली समिति और इंतेजामिया पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बोर्ड ने आयोजकों से अपील की है कि सभी कार्यक्रमों का संचालन अदब, एहतराम और अनुशासन के साथ किया जाए तथा किसी भी विवादास्पद गतिविधि से बचा जाए।

जुमे की नमाज से पहले पढ़े जाएंगे निर्देश

वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से हजरत इमाम हुसैन और शहीद-ए-कर्बला की कुर्बानियों की याद में मोहर्रम को सादगी, इबादत, सब्र और अच्छे आचरण के साथ मनाने की अपील की है। साथ ही सभी मस्जिदों के इमाम, मुतवल्लियान और इंतेजामिया कमेटियों को निर्देश दिया गया है कि इस घोषणा को जुमे की नमाज से पहले पढ़कर सुनाया जाए और मस्जिदों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाए।

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