रायपुर, 08 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार नागरिकों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी और जांच कर रही है। इसी क्रम में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने संकलित किए हैं।

जांच में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए खाद्य पदार्थों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में फॉर्च्यून मैदा के बैच क्रमांक FAMD50059A की जिले में बिक्री एवं वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। संबंधित खाद्य कारोबारियों को प्रतिबंधित बैच की बिक्री और वितरण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

पनीर की जांच में 77 प्रतिशत अधिक मिला वेजिटेबल फैट

गौरेला में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पनीर का नमूना लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था। जांच प्रतिवेदन में पनीर में वेजिटेबल फैट की मात्रा निर्धारित सीमा से 77 प्रतिशत अधिक पाई गई। खाद्य विश्लेषक ने संबंधित पनीर को असुरक्षित घोषित किया है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

कई खाद्य प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूने

जिले में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान गृहस्थी सुपर बाजार से मैगी और साबूदाना तथा 786 बिरयानी सेंटर और हरी कन्फेक्शनरी से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने संकलित किए गए।

सभी नमूनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य कारोबारियों को मानकों का पालन करने के निर्देश

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय के दौरान स्वच्छता एवं गुणवत्ता मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच में अमानक या असुरक्षित खाद्य सामग्री पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और नमूना परीक्षण की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नागरिकों से खाद्य सामग्री खरीदते समय पैकेजिंग, निर्माण तिथि, अवसान तिथि, गुणवत्ता और लेबल पर दर्ज आवश्यक जानकारियों की जांच करने की अपील की है।

नागरिकों को संदिग्ध गुणवत्ता, खराब पैकेजिंग या एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों की खरीद और सेवन से बचने की सलाह दी गई है। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर किसी प्रकार की आशंका होने पर संबंधित विभाग को जानकारी देने की अपील भी की गई है।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में खाद्य सुरक्षा निगरानी, निरीक्षण और जांच की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य नागरिकों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

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