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जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर पर लगाई रोक

Jaggi Murder Case Amit Jogi

सीबीआई से जवाब तलब, हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल लगी ब्रेक

रायपुर | 23 अप्रैल 2026

एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी को बड़ी राहत देते हुए उनके सरेंडर पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में सीबीआई, राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पक्ष को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। जब तक सीबीआई का जवाब नहीं आ जाता, तब तक अमित जोगी को सरेंडर नहीं करना होगा।

यह मामला उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें 2 अप्रैल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को दोषी मानते हुए तीन हफ्तों के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

दरअसल, वर्ष 2003 में हुए राम अवतार जग्गी हत्याकांड में सीबीआई ने 2004 में जांच शुरू की थी और करीब 11 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। 2007 में निचली अदालत ने 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया गया था। बाद में पीड़ित पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेजा, जहां से दोषसिद्धि का फैसला आया।

अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सीबीआई के जवाब के बाद होगी, जिस पर आगे की कानूनी दिशा तय होगी।

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