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छत्तीसगढ़ में कारोबारियों को बड़ी राहत: अब 24 घंटे में मिलेगा श्रम पहचान पंजीयन प्रमाणपत्र

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रायपुर , 5 जून 2026

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की गई है, जो 3 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू हो गई है।

24 घंटे में मिलेगा पंजीयन प्रमाणपत्र

संशोधित नियमों के तहत अब किसी भी दुकान या स्थापना के लिए श्रम पहचान संख्या (Labour Identification Number – LIN) का पंजीयन प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा। आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और ई-चालान के माध्यम से शुल्क जमा करना होगा।

नई प्रक्रिया पूरी तरह स्व-घोषणा (Self Declaration) और सिस्टम जनरेटेड होगी, जिसके लिए किसी भी प्रकार के भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी।

डिजिटल रजिस्टर से बढ़ेगी पारदर्शिता

श्रम विभाग के अनुसार, जारी किए गए सभी LIN प्रमाणपत्र कानूनी रूप से वैध होंगे। साथ ही विभागीय पोर्टल पर दुकानों और प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन रजिस्टर भी संधारित किया जाएगा, जिससे रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और निगरानी अधिक प्रभावी हो सकेगी।

गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई

नई अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि आवेदन में यदि कोई जानकारी, दस्तावेज या तथ्य गलत अथवा भ्रामक पाए जाते हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित नियोक्ता की होगी। इसके अलावा सभी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान में नाम-पट्ट के साथ पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

संशोधन प्रक्रिया भी हुई आसान

यदि किसी नियोक्ता को पंजीयन प्रमाणपत्र में नाम, पता, कर्मचारियों की संख्या या व्यवसाय की प्रकृति जैसी जानकारी में बदलाव करना है, तो वह मात्र 100 रुपये शुल्क जमा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में भी संशोधित प्रमाणपत्र 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से कागजी प्रक्रिया कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और व्यापारियों को तेज एवं सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी, जिससे राज्य में निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

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