नई दिल्ली, 5 अक्टूबर 2026

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने नवरात्रि, दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्ट्रीट वेंडर्स, फेरीवालों, कुम्हारों और छोटे व्यापारियों के मानवाधिकारों व आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

NHRC ने कहा है कि त्योहारों के दौरान स्थानीय वेंडर्स को बिना वजह हटाया न जाए और उन्हें आजीविका से वंचित न किया जाए। यह निर्देश अलग-अलग शहरों में वेंडर्स को कथित तौर पर हटाने, उनका सामान जब्त करने, जुर्माना लगाने और परेशान करने की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं।

आयोग के मुताबिक, यदि आग से सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के कारण किसी स्थान को खाली कराना जरूरी हो, तो संबंधित वेंडर्स को सामान बेचने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

NHRC ने यह भी स्पष्ट किया कि वेंडर्स का सामान मनमाने ढंग से जब्त नहीं किया जाए और उन पर बिना वजह कार्रवाई न हो। उत्पीड़न, जबरन वसूली या अनावश्यक दखलंदाजी की शिकायतों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आयोग ने स्थानीय प्रशासन से ‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना के तहत स्थानीय वेंडर्स, पारंपरिक व्यवसायों और स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील भी की है।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे इन आदेशों को जिला मजिस्ट्रेटों, नगर निकायों, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं और इनके प्रभावी पालन की निगरानी करें।

NHRC ने लंबित मामलों में अतिरिक्त अथवा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 18 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने को कहा है।

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