सरकारी राशि गबन मामले में 11 पूर्व सरपंचों को जेल भेजने का आदेश, SDM कोर्ट की बड़ी कार्रवाई
Abhanpur के SDM कोर्ट ने सरकारी राशि के गबन और आदेश की अवहेलना के मामले में 11 पूर्व सरपंचों को 30 दिन के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद पंचायत स्तर पर हड़कंप मच गया है।
मामला रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड की 11 पंचायतों से जुड़ा है। आरोप है कि पूर्व सरपंचों ने अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय राशि का गबन किया और बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद रकम राजकोष में जमा नहीं कराई। SDM न्यायालय ने पहले मांग नोटिस जारी किए थे और चल-अचल संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी शुरू की गई थी।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उन्हें जेल क्यों न भेजा जाए, लेकिन किसी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद 18 मई को SDM कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि संबंधित राशि जमा नहीं करने पर सभी को 30 दिन के लिए सिविल जेल भेजा जाएगा। आदेश के पालन के लिए संबंधित थाना प्रभारियों और Central Jail Raipur को भी पत्र भेजा गया है।
जिन पूर्व सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें सेवाराम यादव, गोपाल ध्रुव, गोपेश ध्रुव, तुलसीराम बारले, रामेश्वर प्रसाद डहरिया, थनवार बारले, सावित्री यादव, धर्मेंद्र यदु, राधेश्याम लहरी, तुकाराम कारले और सेवेंद्र तारक शामिल हैं। इन पर 20 हजार रुपये से लेकर करीब 6 लाख रुपये तक की राशि गबन करने के आरोप हैं।
SDM अभनपुर ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित पूर्व सरपंच बकाया राशि जमा कर देते हैं तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।
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