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देशभर में लागू हुए 4 नए लेबर कोड, बदले काम के घंटे, ओवरटाइम और कर्मचारियों के अधिकार

केंद्र सरकार ने देश की श्रम व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 4 नए लेबर कोड पूरी तरह लागू कर दिए हैं। सरकार द्वारा सभी जरूरी नियमों को राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के बाद अब वेज कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 प्रभावी हो गए हैं। इन नए कानूनों के तहत 29 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर एकीकृत और आधुनिक व्यवस्था लागू की गई है। सरकार का दावा है कि इससे श्रमिकों को अधिक सुरक्षा और कंपनियों को आसान नियमों का लाभ मिलेगा।