सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को 31 सप्ताह में गर्भसमापन की अनुमति, सीजेआई सूर्यकांत हुए भावुक
15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के गर्भसमापन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत भावुक हो गए और कहा कि एक नाबालिग बच्ची पर अनचाहा गर्भ थोपना उसके साथ अन्याय होगा। अदालत ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि दुष्कर्म के मामलों में गर्भसमापन के लिए समय सीमा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
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