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छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 लागू, जबरन धर्मांतरण पर सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान

राजपत्र में प्रकाशन के बाद 10 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 लागू हो गया है। बल, लालच, धोखाधड़ी या दबाव बनाकर धर्मांतरण कराने पर कड़ी सजा, भारी जुर्माना और विशेष अदालतों के जरिए त्वरित सुनवाई का प्रावधान किया गया है।