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‘छाती दबाना रेप की कोशिश नहीं’ टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पटना हाई कोर्ट के आदेश पर जताई कड़ी नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई, जिसमें महिला की सलवार उतारने और छाती दबाने को रेप की कोशिश नहीं माना गया था। कोर्ट ने यौन अपराधों में न्यायिक संवेदनशीलता पर जोर देते हुए सभी अदालतों और पुलिस को राष्ट्रीय हैंडबुक का पालन करने का निर्देश दिया।