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दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद को अंतरिम जमानत, 1 जून से 3 जून तक रहेंगे जेल से बाहर

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह राहत उनकी मां की सर्जरी और चाचा के चेहलुम में शामिल होने के आधार पर दी है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उमर खालिद 1 जून 2026 की सुबह 7 बजे से 3 जून 2026 की शाम 5 बजे तक जेल से बाहर रहेंगे। उमर खालिद पर दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में “मुख्य साजिशकर्ता” होने का आरोप है और वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं।

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उमर खालिद को बेल न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा बेल नियम,जेल अपवाद

Supreme Court of India ने 2020 Delhi Riots मामले में Umar Khalid और Sharjeel Imam को जमानत न दिए जाने पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि “बेल नियम है और जेल अपवाद” का सिद्धांत Unlawful Activities (Prevention) Act यानी UAPA जैसे सख्त कानूनों में भी लागू होता है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और […]

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2020 दिल्ली दंगा केस में Ishrat Jahan की जमानत बरकरार, हाई कोर्ट ने पुलिस की याचिका खारिज की

Delhi High Court ने 2020 के Delhi Riots 2020 से जुड़े मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद Ishrat Jahan को दी गई जमानत को बरकरार रखा है। अदालत ने Delhi Police की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें स्पेशल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर […]