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दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद को अंतरिम जमानत, 1 जून से 3 जून तक रहेंगे जेल से बाहर

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह राहत उनकी मां की सर्जरी और चाचा के चेहलुम में शामिल होने के आधार पर दी है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उमर खालिद 1 जून 2026 की सुबह 7 बजे से 3 जून 2026 की शाम 5 बजे तक जेल से बाहर रहेंगे। उमर खालिद पर दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में “मुख्य साजिशकर्ता” होने का आरोप है और वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं।