उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कुलदीप सेंगर की मुख्य अपील पर 2 महीने में फैसला देने का हाईकोर्ट को निर्देश
कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े चर्चित उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को बड़ा निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सेंगर की मुख्य अपील पर दो महीने के भीतर फैसला सुनाया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि तय समय में फैसला संभव नहीं हो पाता है, तो हाईकोर्ट सभी पक्षों को सुनकर सजा स्थगन याचिका पर नया आदेश पारित कर सकता है।
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