उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कुलदीप सेंगर की मुख्य अपील पर 2 महीने में फैसला देने का हाईकोर्ट को निर्देश
15 मई 2026 | नई दिल्ली
कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े चर्चित उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को बड़ा निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सेंगर की मुख्य अपील पर दो महीने के भीतर फैसला सुनाया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि तय समय में फैसला संभव नहीं हो पाता है, तो हाईकोर्ट सभी पक्षों को सुनकर सजा स्थगन याचिका पर नया आदेश पारित कर सकता है।
सजा निलंबन आदेश पर पहले से लगी है रोक
इस मामले में CBI ने कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंगर की सजा निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुई सुनवाई?
सुनवाई के दौरान CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट में अपील पर अगली सुनवाई 25 मई को निर्धारित है। वहीं सेंगर के वकील ने दलील दी कि वह अपील की प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल रहे हैं, लेकिन सजा निलंबन पर लगी रोक के चलते हिरासत का सवाल बना हुआ है।
‘पीड़िता नाबालिग नहीं थी’ – सेंगर पक्ष
सेंगर के वकील ने अदालत में दावा किया कि वे यह साबित करने की स्थिति में हैं कि पीड़िता नाबालिग नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने यह तर्क भी रखा कि सेंगर को लोक सेवक मानकर कार्रवाई की जा रही है, जिस पर विचार जरूरी है।
‘क्या विधायक लोक सेवक है?’ – कोर्ट में उठा सवाल
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यहां एक अहम सवाल यह भी है कि क्या विधायक को लोक सेवक की श्रेणी में माना जाएगा। इस बिंदु पर भी अदालत में चर्चा हुई।
क्या है उन्नाव रेप मामला?
उन्नाव रेप केस साल 2017 का चर्चित मामला है, जिसमें उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा था। मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मुख्य आरोपी हैं। पीड़िता और उसके परिवार द्वारा न्याय के लिए लंबे संघर्ष के कारण यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा था।
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