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गुवाहाटी हाईकोर्ट से पवन खेड़ा को झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज

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हिमंता की पत्नी पर लगाए आरोपों से जुड़ा मामला, गिरफ्तारी की आशंका बरकरार

गुवाहाटी | 24 अप्रैल 2026

अदालत ने राहत देने से किया इनकार
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुईयां पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। शिकायत के बाद खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके चलते अब उनकी गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई है।

दोनों पक्षों की दलीलें, कोर्ट ने नहीं दी राहत
सुनवाई के दौरान खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के फरार होने की कोई संभावना नहीं है और गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। वहीं, असम के महाधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर है और इसमें धोखाधड़ी व जालसाजी जैसे आरोप शामिल हैं, इसलिए अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए।

पहले भी मिल चुकी थी अस्थायी राहत, अब बढ़ी मुश्किलें
इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के बाद पवन खेड़ा की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं और मामले में आगे की कार्रवाई तेज होने की संभावना है।

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