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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 18 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश, 15 जून से फिर शुरू होगा नियमित कामकाज

Chhattishgarh High Court

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (बिलासपुर) ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार, न्यायालय में 18 मई 2026 (सोमवार) से 12 जून 2026 (शुक्रवार) तक अवकाश रहेगा। इसके बाद 15 जून 2026 (सोमवार) से कोर्ट पुनः नियमित रूप से संचालित होगा।

अवकाश अवधि के दौरान भी जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। इसके लिए वेकेशन जजों की नियुक्ति की गई है, जो सुबह 10:30 बजे से कोर्ट की कार्यवाही करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर सुनवाई का समय बढ़ाया भी जा सकता है।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि समर वेकेशन के दौरान सिविल, आपराधिक और रिट मामलों की फाइलिंग जारी रहेगी। हालांकि, आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए अलग से अर्जेंट आवेदन देना अनिवार्य होगा। जमानत याचिकाओं को स्वतः सूचीबद्ध किया जाएगा और इनके लिए अलग से अर्जेंट आवेदन की जरूरत नहीं होगी, जबकि अन्य लंबित मामलों के लिए अर्जेंट आवेदन आवश्यक रहेगा।

इस दौरान रजिस्ट्री कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन शनिवार, रविवार और शासकीय अवकाश के दिन बंद रहेगा। कोर्ट द्वारा वेकेशन जजों की सुनवाई की तिथियां भी तय की गई हैं, जिनमें 19, 21, 26 और 28 मई तथा 2, 4, 9 और 11 जून 2026 शामिल हैं।

यह अधिसूचना मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार (न्यायिक) सुमित कपूर द्वारा जारी की गई है।

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