दोपहिया चालक के साथ सहयात्री के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, परिवहन विभाग का निर्देश जारी
रायपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाते हुए परिवहन विभाग ने दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को पत्र जारी कर व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं।
जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि बिना हेलमेट के वाहन चलाने या पीछे बैठने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, शोरूम से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन की डिलीवरी करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ भी नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
बताया गया है कि पूर्व पार्षद एवं नहरपारा विकास समिति के अध्यक्ष रमेश आहूजा ने इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री Nitin Gadkari के निर्देशों के बावजूद सख्ती से पालन नहीं कराने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी।
इस पर अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि विशेष रूप से हाइवे पर यात्रा के दौरान चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि Motor Vehicles Act और केंद्रीय मोटरयान नियमों के तहत बिना हेलमेट वाहन डिलीवरी करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर नियमों के पालन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
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