चंडीगढ़, 30 अप्रैल 2026

राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपनी सुरक्षा हटाए जाने के खिलाफ पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया है। याचिका में उन्होंने पंजाब पुलिस द्वारा सुरक्षा हटाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए उसे दोबारा बहाल करने की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर सुरक्षा समीक्षा के आधार पर जवाब मांगा है।

सुरक्षा हटाने के फैसले को दी चुनौती
हरभजन सिंह ने याचिका में कहा है कि उनकी सुरक्षा अचानक हटाई गई, जिससे उनके और उनके परिवार की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था तुरंत बहाल की जाए।

हंगामे और विरोध का दिया हवाला
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें आपत्तिजनक नारे और लिखावट देखी गई। इन घटनाओं को आधार बनाते हुए उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है।

हाई कोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि सुरक्षा हटाने का निर्णय किन आधारों पर लिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब दाखिल किया जाए।

12 मई को अगली सुनवाई
जानकारी के अनुसार, इस मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी, जिसमें अदालत सरकार के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी।

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