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बंगाल चुनाव 2026: ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, काउंटिंग व्यवस्था में हस्तक्षेप से इनकार

कोलकाता, 2 मई 2026

पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने काउंटिंग प्रक्रिया में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती देने वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा।

काउंटिंग व्यवस्था पर कोर्ट की मुहर
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती नियमों के अनुरूप है और इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी का ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है।

टीएमसी ने उठाए थे निष्पक्षता पर सवाल
टीएमसी ने अपनी याचिका में काउंटिंग प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इस व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने इन आशंकाओं को पर्याप्त आधारहीन मानते हुए याचिका खारिज कर दी।

चुनाव आयोग के सर्कुलर को मिली मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस भरोसे को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें कहा गया था कि जारी सर्कुलर को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा।

4 मई को होगी मतगणना
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान पूरा हो चुका है और अब 4 मई 2026 को मतगणना होगी, जिस पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हैं।

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