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हाईकोर्ट ने हसदेव नदी की रेत खदान का टेंडर रद्द किया, ग्राम पंचायत की याचिका पर बड़ा फैसला

Chhattishgarh High Court

High Court of Chhattisgarh ने Hasdeo River में प्रस्तावित रेत खदान के टेंडर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना अंतिम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) के रेत खदानों की नीलामी नहीं की जा सकती।

मामला Janjgir-Champa जिले से जुड़ा है, जहां ग्राम पंचायत हथनेवरा के सरपंच ने टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पंचायत की ओर से कहा गया था कि जिले में कोई वैध और स्वीकृत DSR रिपोर्ट मौजूद नहीं है, इसलिए जारी किया गया टेंडर नियमों के खिलाफ है।

चीफ जस्टिस Ramesh Sinha और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि केवल ड्राफ्ट रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड कर देना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट पर जनता से आपत्तियां आमंत्रित करना और कलेक्टर की मंजूरी लेना जरूरी है, तभी उसे अंतिम DSR माना जाएगा।

वहीं राज्य सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि 2025 की नई रिपोर्ट तैयार कर ऑनलाइन अपलोड कर दी गई थी और टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। सरकार ने कहा कि रोक लगाने से राजस्व का नुकसान होगा।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि सरकार जिस रिपोर्ट का हवाला दे रही थी, वह केवल ड्राफ्ट रिपोर्ट थी। इसके बाद कोर्ट ने टेंडर रद्द करते हुए सरकार को नियमों के तहत नई स्वीकृत DSR रिपोर्ट तैयार कर दोबारा टेंडर जारी करने की छूट दी।

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