बाहुबली पूर्व MLA विजय मिश्रा को उम्रकैद की सजा, 46 साल पुराने हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
13 मई 2026 | प्रयागराज
उत्तर प्रदेश के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 46 साल पुराने हत्या मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विजय मिश्रा समेत चार आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है। वहीं धारा 307 के तहत 10-10 साल की अतिरिक्त सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज योगेश कुमार तृतीय ने यह फैसला सुनाया।
1980 में कचहरी परिसर में हुई थी हत्या
यह मामला 11 फरवरी 1980 का है, जब प्रयागराज कचहरी परिसर में 35 वर्षीय प्रकाश नारायण पांडेय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि विजय मिश्रा, जीत नारायण, संतराम मिश्रा और बलराम मिश्रा ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। घटना में पांच अन्य लोग भी गोली लगने से घायल हुए थे। मृतक के बड़े भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
चारों आरोपियों को मिली सजा
कोर्ट ने विजय मिश्रा के अलावा जीत नारायण, संतराम मिश्रा और बलराम मिश्रा को भी दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक दिन पहले ही सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। विजय मिश्रा पहले से आगरा जेल में बंद हैं, जबकि बाकी आरोपी जमानत पर थे, जिन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
फैसले के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
फैसला सुनाए जाने के दौरान प्रयागराज कचहरी परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बाहुबली विजय मिश्रा को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। कोर्ट परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
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