रायपुर, 19 जून 2026

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। 13 जून को आयोजित प्रदेश स्तरीय एनएचएम कर्मचारी महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा की गई घोषणा पर अमल करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

इस निर्णय से प्रदेश के हजारों एनएचएम कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रयासों से बैंक ऑफ इंडिया (BOI) द्वारा कर्मचारियों के लिए विशेष एमओयू जारी किया गया है।

एमओयू के तहत कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इनमें ₹1.40 करोड़ का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ₹1.40 करोड़ का स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर, ₹70 लाख का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर, ₹2 करोड़ का हवाई दुर्घटना बीमा, प्रति बच्चे ₹5 लाख तक बाल शिक्षा लाभ तथा अधिकतम दो बच्चों के लिए ₹10 लाख तक की सहायता शामिल है।

इसके अलावा सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹6 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस और रियायती दरों पर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का लाभ भी कर्मचारियों को मिलेगा।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने बताया कि इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कर्मचारी का वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट के रूप में होना आवश्यक है। प्रथम वेतन प्राप्त होने के बाद एमओयू के सभी प्रावधान लागू हो जाएंगे।

वहीं, संघ के प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास ने कर्मचारियों के हित में लिए गए इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय एनएचएम कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

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