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पंजाब में बैलेट पेपर से ही होंगे निकाय चुनाव, EVM की मांग वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में 26 मई 2026 को होने वाले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखते हुए EVM से चुनाव कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप सीमित होता है। राज्य चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि स्थानीय निकाय चुनावों में इस बार मतदान मतपत्रों के जरिए कराया जाएगा और मतगणना 29 मई को होगी।