पंजाब में बैलेट पेपर से ही होंगे निकाय चुनाव, EVM की मांग वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की
22 मई 2026 | चंडीगढ़
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में 26 मई 2026 को होने वाले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखते हुए EVM से चुनाव कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप सीमित होता है। राज्य चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि स्थानीय निकाय चुनावों में इस बार मतदान मतपत्रों के जरिए कराया जाएगा और मतगणना 29 मई को होगी।
याचिका में तर्क दिया गया था कि EVM-VVPAT प्रणाली से अचानक बैलेट पेपर पर लौटने का फैसला बिना किसी वैधानिक संशोधन, विधायी मंजूरी या सार्वजनिक परामर्श के लिया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 21 और 243ZA का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि EVM और VVPAT चुनावी धांधली, बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और चुनाव आयोग के प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। विपक्षी दलों और कुछ संगठनों ने बैलेट पेपर प्रणाली में धांधली की आशंका जताई है, जबकि सरकार और चुनाव आयोग ने चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने का भरोसा दिलाया है।
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