प्रदूषण नियंत्रण पर सख्ती, रायगढ़ में 25 उद्योगों पर कार्रवाई; 79 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना
12 मई 2026 | रायगढ़
रायगढ़ जिले में वायु गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। मंडल के अनुसार जिले की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) फिलहाल ‘संतोषजनक’ से ‘मध्यम’ श्रेणी के बीच स्थिर बनी हुई है। पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ इस वर्ष जनवरी 2026 से अब तक 25 उद्योगों पर 79 लाख रुपये से अधिक की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि लगाई गई है।
आधुनिक तकनीक से हो रही वायु गुणवत्ता की निगरानी
रायगढ़ जिले में वायु गुणवत्ता की सतत निगरानी के लिए 4 Continuous Ambient Air Quality Monitoring Systems (CAAQMS) स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र कुंजेमुरा, मिलुपारा (तमनार), छाल (धरमजयगढ़) और पूंजीपथरा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा National Clean Air Programme (NCAP) के तहत रायगढ़ शहर और ओपी जिंदल औद्योगिक पार्क क्षेत्र में नियमित मैन्युअल मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
नियम उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति
पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कहा है कि पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। जनवरी से मई 2026 के बीच प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले 8 उद्योगों पर 3 लाख 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं फ्लाई ऐश प्रबंधन और परिवहन नियमों का पालन नहीं करने वाले 17 उद्योगों पर 76 लाख 20 हजार 255 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।
फ्लाई ऐश परिवहन के लिए लागू की गई सख्त व्यवस्था
सड़कों पर उड़ने वाली धूल और राखड़ की समस्या को नियंत्रित करने के लिए मंडल द्वारा विस्तृत SOP लागू की गई है। इसके तहत औद्योगिक उत्पादों और कच्चे माल के परिवहन में डस्ट कंट्रोल उपायों का पालन अनिवार्य किया गया है। फ्लाई ऐश के वैज्ञानिक और पारदर्शी निपटान के लिए IWMMS पोर्टल के जरिए डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था भी लागू की गई है।
मंडल ने स्पष्ट किया है कि रायगढ़ जिले में प्रदूषण स्तर में लगातार वृद्धि की आशंकाएं तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले की वायु गुणवत्ता नियंत्रित बनी हुई है। साथ ही उद्योगों का नियमित निरीक्षण और नियम उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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