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कस्टम मिलिंग में लापरवाही पर सख्ती: 74 राइस मिलर्स को नोटिस, FIR की चेतावनी

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30 अप्रैल तक चावल जमा करने की डेडलाइन, उल्लंघन पर ब्लैकलिस्ट और बैंक गारंटी जब्ती की कार्रवाई

रायपुर | 25 अप्रैल 2026

रायपुर जिले में कस्टम मिलिंग चावल जमा करने में लापरवाही बरतने वाले राइस मिलर्स पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने समीक्षा बैठक के बाद 74 राइस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि निर्धारित समय-सीमा 30 अप्रैल 2026 तक चावल जमा नहीं करने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, मिल पंजीयन क्रमांक ब्लॉक किया जाएगा और सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि अनुबंध के अनुसार धान उठाव के अनुपात में चावल जमा न करना छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है।

समीक्षा के दौरान प्रशासन ने उन 10 मिलर्स की विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं, जिन पर सबसे ज्यादा चावल जमा करने की जिम्मेदारी लंबित है। इन मिलों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा और यदि धान की कमी पाई गई तो संबंधित मिलर्स के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।

इसके अलावा जिला विपणन अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जो मिलर्स 30 अप्रैल तक चावल जमा नहीं करेंगे, उनकी बकाया राशि की वसूली 1 मई 2026 से बैंक गारंटी के माध्यम से की जाए। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए साफ किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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