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कस्टम मिलिंग में लापरवाही पर सख्ती: 74 राइस मिलर्स को नोटिस, FIR की चेतावनी

रायपुर जिले में कस्टम मिलिंग चावल जमा करने में लापरवाही बरतने वाले राइस मिलर्स पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने समीक्षा बैठक के बाद 74 राइस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि निर्धारित समय-सीमा 30 अप्रैल 2026 तक चावल जमा नहीं करने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, मिल पंजीयन क्रमांक ब्लॉक किया जाएगा और सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि अनुबंध के अनुसार धान उठाव के अनुपात में चावल जमा न करना छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है।