छत्तीसगढ़ कैबिनेट का निर्णय, रेत खदानों के संचालन में बदलाव; आपूर्ति सुधारने पर फोकस
रायपुर, 15 अप्रैल 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
सार्वजनिक उपक्रमों को मिलेगा संचालन का अधिकार
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार अब केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, जैसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेंगी। इससे खनन कार्य में सरकारी भागीदारी बढ़ेगी।
रेत आपूर्ति संकट में आएगी कमी
सरकार का मानना है कि अब तक पट्टेदारों के एकाधिकार के कारण कई क्षेत्रों में रेत की आपूर्ति प्रभावित होती रही है। नए संशोधन के बाद इस एकाधिकार को कम करने में मदद मिलेगी और बाजार में रेत की उपलब्धता बेहतर होगी।
दुर्गम क्षेत्रों में भी संचालन होगा आसान
यह संशोधन विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रेत खदानों के संचालन को सुगम बनाएगा। इससे निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक रेत की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और परियोजनाओं में देरी कम होने की संभावना है।
पारदर्शिता और संतुलन की दिशा में कदम
यह निर्णय खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और संतुलित आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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