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अंबुजा मॉल में पार्किंग शुल्क वसूली अवैध, जिला उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

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रायपुर। Ambuja City Centre Mall में वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली को जिला उपभोक्ता आयोग ने अवैध करार देते हुए मॉल प्रबंधन को निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस फैसले को आम उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यह मामला अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला द्वारा दायर परिवाद से जुड़ा है। उन्होंने आयोग को बताया कि 15 जून 2025 को वे अपनी कार से मॉल पहुंचे थे, जहां उनसे 30 रुपये पार्किंग शुल्क लिया गया। उन्होंने केवल अपनी माता को छोड़कर लौटने की बात कही थी, लेकिन मॉल प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि पिक-अप और ड्रॉप के लिए कोई निशुल्क सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इससे आहत होकर अधिवक्ता शुक्ला ने मॉल प्रबंधन के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर करते हुए पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध घोषित करने की मांग की। साथ ही मानसिक क्षति के रूप में 50,000 रुपये मुआवजे की भी मांग की गई।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने Gujarat High Court सहित विभिन्न उपभोक्ता मंचों के फैसलों का हवाला देते हुए तर्क रखा कि मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली कानूनन उचित नहीं है।

मामले में प्रस्तुत तर्कों और विधिक दृष्टांतों को स्वीकार करते हुए आयोग ने पार्किंग शुल्क को अवैध माना और मॉल प्रबंधन को निशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

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