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शराब नीति मामले में नया मोड़,अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में पेश न होने का किया ऐलान

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कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश नहीं होंगे।

दरअसल, निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है, जिस पर सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के समक्ष होनी है। इसी बीच केजरीवाल ने न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें इस अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए वह न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही अपने वकील के माध्यम से पेश होंगे।

केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा कि वह अब महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग पर चलने का निर्णय ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में आने वाले किसी भी फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

रिक्यूजल याचिका पहले ही हो चुकी खारिज

इससे पहले 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने (रिक्यूजल) से इनकार कर दिया था। अदालत ने केजरीवाल और अन्य आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि बिना ठोस सबूत के किसी न्यायाधीश पर पक्षपात का आरोप लगाना स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल आशंका के आधार पर न्यायाधीश खुद को मामले से अलग नहीं कर सकते।

वीडियो विवाद पर भी हाईकोर्ट सख्त

रिक्यूजल याचिका खारिज होने के बाद एक वीडियो विवाद भी सामने आया। जिरह से जुड़े एक वीडियो के वायरल होने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। इस मामले में केजरीवाल, उनके कुछ सहयोगियों, दिग्विजय सिंह और रवीश कुमार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने वीडियो को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि न्यायिक कार्यवाही से जुड़ी सामग्री का इस तरह प्रसार उचित नहीं है।

फिलहाल, इस पूरे मामले पर सबकी नजरें आगामी सुनवाई और अदालत के अगले कदम पर टिकी हैं।

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