सुप्रीम कोर्ट ने Sajjan Kumar को जमानत देने से किया इनकार, 1984 दंगा मामले में राहत नहीं
Supreme Court of India ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता Sajjan Kumar को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से दलील दी गई कि वे पिछले 7 साल 4 महीने से जेल में हैं और उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन अदालत ने इसे जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना। अब मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
यह केस 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ा है, जिसमें सज्जन कुमार पर गंभीर आरोपों की सुनवाई जारी है। Delhi High Court ने 2013 में ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें उन्हें पहले बरी कर दिया गया था। इसके बाद से मामला दोबारा कानूनी प्रक्रिया में है।
हालांकि, जनकपुरी-विकासपुरी हिंसा से जुड़े एक अन्य मामले में Rouse Avenue Court ने उन्हें बरी कर दिया था। इस केस में दो लोगों की मौत हुई थी। सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।
फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद उन्हें कोई राहत नहीं मिली है और मामला आगे भी अदालत में जारी रहेगा।
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