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लव मैरिज करने वाले दंपति को मिली सुरक्षा, हाईकोर्ट ने एसपी को दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लव मैरिज करने वाले एक नवदंपति को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कोरबा के पुलिस अधीक्षक (SP) को आदेश देते हुए कहा है कि याचिकाकर्ताओं की जान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पूरी तरह से रक्षा सुनिश्चित की जाए।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि यदि दंपति किसी प्रकार की शिकायत करते हैं, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और कानून के अनुसार आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं।

दरअसल, दंपति ने अपनी मर्जी से विवाह किया था, जिसके बाद उन्हें ऑनर किलिंग और झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां मिल रही थीं। इस आशंका को देखते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की थी।

कोर्ट ने मामले में शामिल संबंधित थाना प्रभारी और दोनों पक्षों के रिश्तेदारों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे दंपति के वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें और उन्हें शांतिपूर्ण जीवन जीने दें।

जानकारी के अनुसार, कटघोरा निवासी चिंटू अग्रवाल और अंजलि शर्मा के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। परिवार के विरोध के बावजूद दोनों ने 27 फरवरी 2026 को जयपुर स्थित आर्य समाज में विवाह किया। इसके बाद उन्होंने विवाह का विधिवत पंजीकरण भी कराया। दोनों बालिग हैं, इसलिए उनका विवाह कानूनन वैध है।

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