पेंशनर्स को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 120 दिनों में एरियर भुगतान का दिया आदेश
हाईकोर्ट ने पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को छठवें और सातवें वेतनमान का बकाया एरियर 120 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 49 के तहत सुनाया।
छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज के प्रांताध्यक्ष Chetan Bharti ने 12 अगस्त 2021 को इस मामले में याचिका दायर की थी। उन्होंने लंबे समय तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्रियों एवं मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर पेंशनरों की समस्याओं से अवगत कराया था। शासन स्तर पर समाधान नहीं मिलने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 49(6) की व्याख्या करते हुए कहा कि वित्तीय भुगतान को लेकर राज्यों के बीच सहमति की अनिवार्यता पेंशनरों के अधिकारों में बाधा नहीं बन सकती। कोर्ट ने Dr. Surendra Narayan Gupta के मामले का हवाला देते हुए छठे और सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान का रास्ता साफ किया।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 32 माह का एरियर मिलेगा, जो 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की अवधि के लिए होगा। वहीं 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को 27 माह का एरियर दिया जाएगा, जो 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है।
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