छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला, औद्योगिक भूमि नियमों में संशोधन से Ease of Doing Business को बढ़ावा
रायपुर, 15 अप्रैल 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
सेवा क्षेत्र को मिलेगी स्पष्ट पात्रता
इस संशोधन के तहत अब सेवा क्षेत्र (Service Sector) को भी भूमि आवंटन के लिए स्पष्ट वैधानिक पात्रता प्रदान की जाएगी। इससे राज्य में सेवा आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
भूमि आवंटन प्रक्रिया होगी अधिक व्यवस्थित
नए प्रावधानों के अनुसार, भूमि आवंटन में न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच तार्किक संतुलन स्थापित किया जाएगा। साथ ही, लैंड बैंक के भूखंडों के लिए एप्रोच रोड का वैधानिक प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है, जिससे उद्योगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
वित्तीय संस्थानों की भागीदारी से बढ़ेगी ऋण उपलब्धता
संशोधन में NBFC सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों को शामिल किया गया है, जिससे उद्योगों के लिए ऋण प्राप्त करने के विकल्प बढ़ेंगे और निवेश को गति मिलेगी।
PPP मॉडल को मिलेगा बढ़ावा
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के लिए स्पष्ट प्रावधान किए जाने से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक अवसंरचना के विकास को नई गति मिलेगी।
Ease of Doing Business पर फोकस
कंपनियों में शेयर धारिता परिवर्तन से जुड़े प्रावधानों को भी अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक बनाया गया है, जिससे व्यवसाय करने में आसानी (Ease of Doing Business) सुनिश्चित हो सके।
औद्योगिक विकास को मिलेगा नया बल
यह निर्णय राज्य में निवेश को आकर्षित करने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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