लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा को हाईकोर्ट से राहत नहीं, 16 मई को कोर्ट में पेश होने के निर्देश
14 मई 2026 | नई दिल्ली
शिकोहपुर लैंड डील मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 18 मई तय की है, लेकिन तब तक ट्रायल कोर्ट का समन प्रभावी रहेगा। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा को 16 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश होना होगा।
ED ने याचिका का किया विरोध
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। ED की ओर से अदालत में यह भी कहा गया कि याचिका में मामले से जुड़े कुछ तथ्यों को छिपाया गया है।
वाड्रा की ओर से क्या दलील दी गई?
रॉबर्ट वाड्रा की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि जिन प्रेडिकेट ऑफेंस के आधार पर उनके खिलाफ PMLA लगाया गया, उन्हें कथित घटना के काफी समय बाद PMLA की अनुसूची में शामिल किया गया था। बचाव पक्ष ने इसी आधार पर समन को चुनौती दी।
क्या है शिकोहपुर लैंड डील मामला?
यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम स्थित शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़ा है। गुरुग्राम पुलिस ने 1 सितंबर 2018 को दर्ज FIR में आरोप लगाया था कि जाली दस्तावेजों के जरिए जमीन खरीदी गई और व्यावसायिक लाइसेंस हासिल करने के लिए प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया गया। ED ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
चार्जशीट में शामिल नाम
चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा के अलावा सत्यानंद याजी, कवल सिंह विर्क, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं।
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