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छत्तीसगढ़ कैबिनेट का फैसला, सैनिकों और पूर्व सैनिकों को संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25% छूट

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रायपुर, 15 अप्रैल 2026

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

स्टाम्प शुल्क में 25% की राहत

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को जीवनकाल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रुपये तक की संपत्ति (भूमि या भवन) खरीदने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

स्थायी आवास के लिए आर्थिक सहारा

सरकार का मानना है कि देश सेवा में समर्पित सैनिकों का जीवन लगातार स्थानांतरण और अस्थायित्व से भरा होता है। सेवा निवृत्ति के बाद स्थायी निवास के लिए संपत्ति खरीदना उनके लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ऐसे में यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगा और स्थायी जीवन बसाने में सहायक होगा।

सम्मान और सहयोग की दिशा में कदम

यह पहल सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति राज्य सरकार के सम्मान और सहयोग का प्रतीक मानी जा रही है। इससे न केवल उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि समाज में उनके योगदान के प्रति सम्मान भी और मजबूत होगा।

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