# Tags
#अपराध / कानून

संजय भंडारी की संपत्तियों की जब्ती को कोर्ट की मंजूरी, राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला

Sanjay Bhandari

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ी संपत्तियों की जब्ती को मंजूरी दे दी है। भंडारी को पहले ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में भारत और विदेश में स्थित उनकी संपत्तियों की सूची पेश करते हुए जब्ती की मांग की थी, जिस पर अदालत ने सहमति जताई।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल की अदालत में हुई, जहां कई संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी गई। अदालत ने इन संपत्तियों को सूची A और सूची B में विभाजित किया है। सूची B में शामिल संपत्तियों पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को की जाएगी।

गौरतलब है कि संजय भंडारी को पिछले वर्ष भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था और इस आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। 18 अप्रैल को हुई सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय ने संपत्तियों की जब्ती को लेकर विस्तृत दलीलें पेश की थीं, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

भंडारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत में ईडी की याचिका का विरोध किया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वरिष्ठ वकील ज़ोहेब हुसैन और विशेष लोक अभियोजक एन.के. मट्टा ने पक्ष रखा। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया का उद्देश्य जांच को प्रभावी बनाना और आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया से बचने से रोकना है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *