दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद को अंतरिम जमानत, 1 जून से 3 जून तक रहेंगे जेल से बाहर
22 मई 2026 | नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह राहत उनकी मां की सर्जरी और चाचा के चेहलुम में शामिल होने के आधार पर दी है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उमर खालिद 1 जून 2026 की सुबह 7 बजे से 3 जून 2026 की शाम 5 बजे तक जेल से बाहर रहेंगे। उमर खालिद पर दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में “मुख्य साजिशकर्ता” होने का आरोप है और वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं।
कोर्ट ने लगाईं सख्त शर्तें
दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कई कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, जमानत अवधि के दौरान उमर खालिद केवल दिल्ली-NCR क्षेत्र में ही रह सकेंगे और उन्हें अपने निर्धारित पते पर ही ठहरना होगा। अदालत ने साफ कहा है कि अस्पताल के अलावा उन्हें किसी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
मां की सर्जरी और पारिवारिक कारणों का दिया हवाला
उमर खालिद की ओर से दायर याचिका में उनकी मां की खराब तबीयत और सर्जरी का हवाला दिया गया था। साथ ही परिवार में चेहलुम कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति भी मांगी गई थी। अदालत ने मानवीय आधार पर सीमित अवधि के लिए राहत देते हुए यह अंतरिम जमानत मंजूर की।
दिल्ली दंगा केस में चल रही है सुनवाई
उमर खालिद पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों में कथित साजिश रचने और हिंसा भड़काने के आरोप हैं। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज है। इस हाई-प्रोफाइल केस में कई अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सुनवाई जारी है।
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