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डीजल-ATF निर्यात पर बढ़ा टैक्स: सरकार का बड़ा फैसला, आज से लागू नई दरें; पेट्रोल पर राहत बरकरार

Petrol Price (1)

नई दिल्ली, 16 जून 2026

केंद्र सरकार ने डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। नई दरें 16 जून 2026 से लागू हो गई हैं, जबकि पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 13.5 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, ATF पर यह शुल्क 9.5 रुपये से बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 1.5 रुपये प्रति लीटर ही रहेगा।

सरकार ने घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, विंडफॉल टैक्स का उद्देश्य रिफाइनरी कंपनियों को अत्यधिक निर्यात के बजाय घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे देश में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों पर नियंत्रण रखने में मदद मिल सकती है।

गौरतलब है कि सरकार समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए इन कर दरों की समीक्षा करती रही है। अमेरिका-ईरान वार्ता और पश्चिम एशिया के हालात के बीच सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है।

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