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बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा फंड से ‘गायब’ हुए 70 करोड़, दिल्ली हाई कोर्ट ने 217 करोड़ जमा करने का दिया आदेश

दिल्ली रिज क्षेत्र के संरक्षण और पर्यावरण सुधार के लिए रखे गए करोड़ों रुपये के फंड में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा को 217.6 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सुरक्षित जमा रखने का निर्देश दिया है। मामला रिज मैनेजमेंट बोर्ड के फंड से जुड़े करीब 70.25 करोड़ रुपये के कथित तौर पर गायब होने का है।

जानकारी के मुताबिक, यह राशि दिल्ली रिज क्षेत्र में हरियाली, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों के लिए निर्धारित की गई थी। वन और वन्यजीव विभाग ने बेहतर ब्याज दर का लाभ लेने के उद्देश्य से करीब 223 करोड़ रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ट्रांसफर कर बैंक ऑफ बड़ौदा की देशबंधु रोड शाखा में जमा कराए थे। यह रकम 113 फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में विभाजित की गई थी।

बाद में विभाग की ओर से आरोप लगाया गया कि बैंक अधिकारियों ने कथित रूप से बदनीयती से काम करते हुए करीब 70.25 करोड़ रुपये अवैध तरीके से निकाल लिए। मामले के सामने आने के बाद वित्तीय अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए बैंक को 217.6 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा रखने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने पूरे मामले की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच करने पर जोर दिया है।

इस मामले ने बैंकिंग व्यवस्था और सरकारी फंड की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जांच एजेंसियां अब पूरे वित्तीय लेनदेन और बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच में जुटी हुई हैं।

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