छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, सैनिकों और पूर्व सैनिकों को स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट
छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के सम्मान एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 25 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर विभाग द्वारा यह प्रस्ताव तैयार किया गया। सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद यह नई व्यवस्था प्रभावी हो गई है।
अधिसूचना के अनुसार, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके दिवंगत होने की स्थिति में उनके जीवनसाथी को यह लाभ केवल एक बार मिलेगा। 25 लाख रुपये तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यदि संपत्ति का मूल्य इससे अधिक होता है, तो अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देना होगा।
सरकार का कहना है कि देश की सेवा करने वाले सैनिकों के योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से यह संवेदनशील निर्णय लिया गया है। वर्तमान में अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय विलेखों पर लगभग 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होता है। नई व्यवस्था लागू होने से पात्र हितग्राहियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
सरकार के मुताबिक, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने घर-परिवार से दूर रहकर सेवा करने वाले सैनिकों के लिए आवास खरीदने की लागत कम करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस छूट का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकेगा, जिसके लिए शपथ पत्र और संबंधित सैनिक, पूर्व सैनिक या विधवा होने के दस्तावेज जमा करने होंगे।
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