सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत पर सुनवाई, फैसला सुरक्षित, बोले ‘मुझे जलील करने की जरूरत नहीं थी’
नई दिल्ली। Supreme Court of India में कांग्रेस नेता Pawan Khera की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma की पत्नी Riniki Bhuyan Sharma से जुड़े आरोपों को लेकर दर्ज प्रकरण से जुड़ा है।
बताया जा रहा है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पवन खेड़ा ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चांदुरकर की पीठ ने की।
सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा ने कोर्ट में कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर अपमानित करने की कोशिश की जा रही है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनके वकील Abhishek Manu Singhvi ने दलील देते हुए कहा कि इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है और इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक तौर पर प्रताड़ित करना प्रतीत होता है।
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कथित बयानों का भी उल्लेख किया गया, जिनमें कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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