महाराष्ट्र में गौ तस्करी पर फडणवीस सरकार का बड़ा एक्शन, अब मकोका के तहत होगी कार्रवाई
22 मई 2026 | मुंबई
महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने गौ तस्करी, अवैध गोवंश परिवहन और गैरकानूनी बूचड़खानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब संगठित तरीके से गौ तस्करी करने वाले गिरोहों और रैकेट पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (MCOCA) के तहत केस दर्ज किया जाएगा। सरकार ने राज्यभर में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सभी विभागों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
अवैध बूचड़खानों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश
सरकार ने राज्य की सभी महानगरपालिकाओं, नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित अवैध बूचड़खानों की जांच कर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कहीं भी गैरकानूनी बूचड़खाने संचालित न हों।
गोवंश परिवहन करने वाले वाहनों पर भी सख्ती
परिवहन विभाग को अवैध रूप से गोवंश ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस, परिवहन और पशुसंवर्धन विभाग में अलग-अलग नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा उनके संपर्क नंबर सार्वजनिक करने को कहा गया है।
सीमावर्ती जिलों में बनेंगी संयुक्त जांच चौकियां
फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में संयुक्त जांच चौकियां स्थापित करने का फैसला लिया है। इन चौकियों पर पुलिस, परिवहन विभाग, पशुसंवर्धन विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमें नियमित जांच अभियान चलाएंगी। सरकार ने गौ तस्करी के संभावित रूट्स पर विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं।
112 हेल्पलाइन पर शिकायत मिलते ही होगी कार्रवाई
सरकार ने साफ किया है कि हेल्पलाइन नंबर 112 पर गौ तस्करी, अवैध गोवंश परिवहन या गैरकानूनी बूचड़खानों से जुड़ी शिकायत मिलते ही संबंधित पुलिस विभाग तत्काल कार्रवाई करेगा। इस पूरे अभियान की निगरानी और प्रभावी अमल की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों को सौंपी गई है।
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